Banks Write Off Rs 10.5 Lakh Crore In 5 years: देश के सभी बैंकों ने पिछले पांच सालों में लगभग 10 लाख 60 हजार करोड़ रुपए के कर्ज़ बट्टे खाते में डाल दिया. यानी कि राइट-ऑफ कर दिए, NPA में डाल दिया. इनमें करीब आधे से ज्यादा राशि बड़े औद्योगिक घरानों को दी गई थी. केंद्र सरकार (Government of India) ने सोमवार, 4 दिसंबर को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी. केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि लगभग ऐसे करीब 2300 लोगों या कंपनियों ने, जिन पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, उन्होंने जानबूझकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं किया है.
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने क्या कहा?
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में बताया, ‘बट्टे खाते में डाले गए इस तरह के ऋणों का मतलब उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने की देनदारियों में छूट मिलना नहीं होता. बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों के उधारकर्ता से बकाया वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है, ऋण बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है.’हालांकि वित्त मंत्री ने लोन धारकों का यानी कि लोन लेने वालों का नाम नहीं बताया है. जिनके खातों को बट्टे खाते में डाला गया है.
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RBI डेटा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी SCB ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण के भुगतान में देरी के लिए जुर्माना शुल्क समेत दंड शुल्क के रूप में 5,309.80 करोड़ रुपये की कुल राशि प्राप्त की है. SCB और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान 5 करोड़ और उससे अधिक के ऋण रखने वाले सभी उधारकर्ताओं की कुछ निश्चित क्रेडिट जानकारी के बारे में बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (CRILC) को रिपोर्ट करते हैं.
उन्होंने कहा, ‘जैसा कि CRILC डेटाबेस में बताया गया है कि 31.3.2023 तक कुल 2,623 उधारकर्ताओं को विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर चिह्नित किया गया है, जिनके पास SCB का 1.96 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है.’
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को सैटलमेंट के लिए समझौता करने की अनुमति देने के पीछे का प्राथमिक नियामक उद्देश्य ऋणदाताओं के लिए बिना किसी देरी के धन की वसूली के लिए कई रास्ते खोलना है. क्योंकि समय के नुकसान के अलावा, अत्यधिक देरी के चलते परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती है, जिससे अंतिम वसूली बाधित होती है.
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NPA क्या है?
नियम के मुताबिक NPA ऐसी देनदारियां हैं जिनका भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक समय से नहीं किया गया है. NPA को आमतौर पर 3 वर्गों में रखा जाता है.
संदिग्ध ऋण: जब कोई ऋण खाता 90 दिनों से 180 दिनों के लिए ओवरड्यू रहता है, तो उसे संदिग्ध ऋण माना जाता है.
डाउटफुल ऋण: जब कोई ऋण खाता 180 दिनों से 360 दिनों के लिए ओवरड्यू रहता है, तो उसे डाउटफुल ऋण मान लिया जाता है.
खराब ऋण: जब कोई ऋण खाता 360 दिनों से अधिक समय के लिए ओवरड्यू रहता है, तो उसे खराब ऋण माना जाता है.
NPA बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक गंभीर समस्या है. NPA से बैंकों की आय और लाभ प्रभावित होता है. इसके अलावा, NPA से बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है.
भारत में, बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में 10.6 लाख करोड़ रुपये के NPA का सामना किया है. यह एक गंभीर समस्या है जो बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है.
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NPA के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:
व्यवसायिक विफलता: जब कोई व्यवसाय विफल हो जाता है, तो वह अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है.
व्यक्तिगत दिवालियापन: जब कोई व्यक्ति अपनी देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह दिवालिया हो सकता है.
फ्रॉड: कभी-कभी, लोग जानबूझकर बैंकों से धोखाधड़ी कर ऋण लेते हैं और फिर उनका भुगतान नहीं करते हैं.
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NPA को कम करने के लिए सरकार के उपाय
ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच बेहतर जोखिम प्रबंधन: बैंकों को उधार देने से पहले उधारकर्ताओं की साख की जांच.
NPA के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण: सरकार NPA ऋणों को पुनर्गठित करने और उन्हें पुनर्निर्माण करने के लिए कई योजनाएं चला रही है.
NPA ऋणों की बिक्री: बैंकों को NPA ऋणों को निजी निवेशकों को बेचने की अनुमति दी जा रही है.
Last Updated on December 7, 2023 5:20 am