चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित वोटो की धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया. कुलदीप कुमार ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर 8 वोट निरस्त कर दिये. सथ ही कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है. इसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो.
इसस् पहले सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी यानि कल मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई थी. इस दौरान अनिल मसीह भी कोर्ट में पेश हुए. चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर से कुछ तीखे सवाल किए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे. पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह को उनके आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है. मसीह को 3 हफ्ते में जवाब देना होगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कल फैसला सुनाते हुए अमान्य किए गए 8 वोटो को मान्य करार दिया था. साथ ही कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 18 फरवरी की देर रात चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था.
Last Updated on February 20, 2024 11:56 am