Pune Porsche Accident: 19 मई को हुई पुणे पोर्श कार हादसे को लेकर पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को कई नई जानकारियां साझा की है. इस घटना में नाबालिग अभियुक्त ने अपनी पोर्श कार से दो बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी.
ससून अस्पताल में डॉक्टर ने जिस सैंपल को सील कर फॉरेंसिक को भेजा था, असल में वह सैंपल नाबालिग अभियुक्त का नहीं था, यानी बदल दिया गया था. रविवार शाम को भी अभियुक्त का एक सैंपल लिया गया था, जो उनके पिता से मैच कर रहा है. यही सैंपल असली है. जिन डॉक्टरों ने यह सैंपल सील करके फॉरेंसिक को भेजा, उन्हें हिरासत में लिया गया.
पूछताछ में पता चला कि नाबालिग अभियुक्त का सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया गया था. उसके बदले किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल फॉरेंसिक लैब को भेजा था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में ससून अस्पताल के दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है.
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इस मामले में IPC की कई अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जिसमें 120 बी, 467, 201, 213,214 शामिल है. पहले इस मामले में 304 का गुनाह दाखिल किया गया था. लेकिन आज सुबह आईपीसी की धारा 120बी (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 467 (फोरजरी), 201, 213, 214 सबूतों को मिटाने के सेक्शन बढ़ाए गए हैं.
नाबालिग अभियुक्त ऑब्जरवेशन होम में है. इस मामले में तीन अपराध दाखिल हुए हैं-
पहला क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का. जिसमें नाबालिग अभियुक्त के पिता को भी अभियुक्त बनाया गया है. उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर कार्रवाई की जाएगी.
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दूसरा अपराध जुवेनाइल एक्ट के तहत है. जो नाबालिग अभियुक्त के पिता और पब संचालकों पर दाखिल हुआ था. उसमें सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
तीसरा अपराध किडनैपिंग का. जिसमें नाबालिग अभियुक्त के दादा पुलिस कस्टडी में हैं.
Last Updated on May 27, 2024 7:51 am