नया साल आ गया है. ऐसे में आपकी कई सारी प्लानिंग्स होंगी. किसी भी योजना को साकार करने के लिए धन की ज़रूरत होती है. ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आने वाले साल में कौन से ऐसे बदलाव हैं जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित करेंगे. आइए जानते हैं कि नए साल में कौन से नियम हैं जो बदल जाएगा.
ATM से पैसा निकालना मंहगा
नये साल यानी की 1 जनवरी 2022 से ATM से पैसा निकालना मंहगा होने वाला है. RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने जून महीने में बैंकों को कैश विड्रॉल चार्ज बढ़ाने की अनुमति दी थी. जो नये साल पर लागू होने जा रही है. ऐसे में ग्राहकों को 5 फ्री ATM ट्रांजेक्शन ( Transaction) के बाद किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है. फिलहाल बैंक ग्राहकों से प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये की फीस वसूलते हैं जो 1 जनवरी से 21 रुपये होने जा रहा है. अलग-अलग बैंकों में ये फीस अलग-अलग है.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने भी बढ़ाए चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) ने भी अपने ट्रांजेक्शन नियमों में बदलाव किया है. अब बैंक से सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन ही फ्री किए जा सकेंगे. इसके बाद सभी ट्रांजेक्शन पर 0.50% चार्ज देना होगा जो 25 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन होगा. साथ ही ग्राहकों को तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर भी चार्ज देना होगा. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को सेविंग और करंट अकाउंट पर 10,000 की लिमिट से ज्यादा रकम डिपॉजिट करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा.
फुटवियर खरीदने मंहगे
नये साल पर जूते की खरीदारी मंहगी होने जा रही है. GST परिषद काउंसिल ने 1 जनवरी से फुटवियर उद्योग पर GST की दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया है. वहीं टेक्सटाइल उद्योग (कपड़ा उद्योग) पर GST की दरों को पांच फीसदी ही रखा गया है. सरकारें और कारोबारियों के विरोध के चलते शुक्रवार को GST परिषद काउंसिल की बैठक में इस बढ़ोतरी को फिलहाल टाल दिया गया है.
हालांकि, फुटवियर उद्योग पर जीएसटी दरें 5फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी कर दी गई हैं. ऐसे में जूते-चप्पल खरीदना नये साल पर महंगा होने जा रहा है. वहीं कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न के लिए GST दरों को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है. तो खादी के कपड़ो पर GST नहीं बढ़ाया जाएगा.
GST कानून में बदलाव
नए साल में जीएसटी (Goods & Service Tax) के गलत रिटर्न भरना महंगा पड़ने वाला है. जीएसटी अधिकारी नये साल से गलत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे.
Last Updated on December 31, 2021 3:11 pm