झगड़े के दौरान पति पर उठाया हाथ, कंगारू कोर्ट ने पत्नी को गंजा कर किया तड़ीपार!

Quarrel with her husband, woman tonsured and ostracised
Quarrel with her husband, woman tonsured and ostracised

Quarrel with her husband: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक महिला को कथित तौर पर गंजा कर दिया गया. उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया. इतना ही नहीं गांव के निवासियों के लिए मटन भोज कराने का भी आदेश दिया गया. यह सब किया गया कंगारू अदालत के आदेश पर. पुलिस सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से इस बात की पुष्टि की है. इस मामले में अब तक पति समेत चार लोगों की गिरफ़्तारी की गई है.

पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त के किसी बात को लेकर मियां-बीवी में झगड़ा शुरू हुआ. पति का कहना है कि झगड़े के दौरान महिला ने उसपर हाथ उठाया. जो इस गांव में ‘गंभीर अपराध’ की श्रेणी में आता है.

पति ने गांव के दूसरे लोगों से भी झगड़े के बारे में बताया. जिसके बाद महिला को कंगारू अदालत के सामने पेश होने का आदेश जारी किया गया. सुनवाई हुई और महिला दोषी करार दी गई.

ये भी पढ़ें- Satpal Maharaj पर्यटन मंत्री, बेटे सुयश ने टिहरी झील में क्रूज बोट चलाने के लिए भरा टेंडर

जिसके बाद कंगारू कोर्ट ने सिर मुंडवाने, गांव निकाला और ग्रामवासियों के लिए बकरे के गोश्त की पार्टी देने का फरमान सुनाया.

महिला के एक बेटे को इस बात की जानकारी मिली. वह तमिलनाडु के त्रिपुर में टेलर का काम करता है. 21 अगस्त को गांव पहुंचा. और 24 अगस्त को पुलिस के पास FIR दर्ज़ करवाने पहुंच गया.

जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. लाईकेरा इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी दिलीप बेहरा ने इस बात की पुष्टि की है.

ये भी पढ़ें- Petrol-Diesel भरवाते समय मीटर पर सिर्फ 0.00 नहीं, डेंसिटी भी देखें…

पुलिस ने जांच के दौरान पति के अलावा नवीन पिंग, शत्रुघन किसन और सुशांत पिंग को भी संलिप्त पाया है. जिसके बाद चारों की गिरफ़्तारी की गई है. सभी आरोपियों पर यह धाराएं लगाई गई हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 (assault or use of criminal force with intent to dishonour a person), 296 (obscene acts), 351 (criminal intimidation), 356 (defamation), 74 (assault or use of criminal force on woman to outrage her modesty), और 85 (cruelty by a husband or relative of a woman).

Last Updated on August 29, 2024 5:52 pm

Related Posts