केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Journalist Siddiqui Kappan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कप्पन को जमानत दे दी है. पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को साल 2020 में हाथरस जाते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
यूयू ललित की बेंच ने की सुनवाई
मामले की सुनवाई CJI जस्टिस यूयू ललित की बेंच कर रही थी. सुनवाई के दौरान CJI यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था? या कोई ऐसी सामग्री मिली, जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था.
अभी केरल नहीं जा सकेंगे कप्पन
कप्पन को जमानत की कुछ शर्तो जैसे अगले छह सप्ताह तक दिल्ली में ही रहना होगा, उसके बाद वह केरल जा सकते हैं. साथ ही उन्हें हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में शर्तों के साथ उपस्थिति दर्ज करवानी होगी के साथ रिहा किया गया है. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सिद्दीकी को जमानत देने से मना कर दिया था.
कप्पन पर धार्मिक हिंसा भड़काने का आरोप
वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध किया था. यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा गया था कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे चमपंथी संगठन के साथ कप्पन के संबंध रहे हैं. यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि कप्पन देश में आतंकी और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल था.
Last Updated on September 9, 2022 9:28 am