सोशल मीडिया पर पूरे दिन (मंगलवार के दिन) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ट्रेंड करता रहा. वजह थी तीन ख़बरें. VVPAT पर्चियां गिने जाने को लेकर EC और केंद्र सरकार को नोटिस. योग गुरु रामदेव को पतंजलि कंपनी के भ्रामक विज्ञापन को लेकर फटकार और AAP सांसद संजय सिंह की छह महीने के बाद रिहाई.
EVM वोट का मिलान VVPAT पर्चियों से
चुनावी माहौल के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर्चियों की पूरी गिनती को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) और केंद्र से जवाब मांगा है. दरअसल चुनाव में गड़बड़ी की आशंकाओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी. जिसमें प्रत्येक EVM वोट का मिलान VVPAT पर्चियों से किये जाने की मांग की गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में फिलहाल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अव्यवस्थित ढंग से चयनित केवल पांच EVM के वोटों का मिलान VVPAT पर्चियों से किया जाता है. वहीं याचिकाकर्ता की मांग है कि सभी EVM पर्चियों की सावधानीपूर्वक गिनती की जाए. मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होगी.
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एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाकर मांग की थी कि EVM में पड़े सभी वोटों का मिलान VVPAT पर्चियों से कराई जाए. साथ ही वोटर्स को VVPAT की पर्ची फिजिकली वेरिफाई करने का मौका भी दिया जाए. यानी कि वोटर्स खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डाले. ताकि चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही क्यों होता है.
योग गुरु रामदेव कार्रवाई के लिए रहें तैयार- SC
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार को योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर हुए. पिछले महीने पतंजलि ने जो माफीनामा भेजा था उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि वो कंपनी की माफी से खुश नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि ये लोग कार्रवाई करने की जगह आंखें मूंदे बैठे रहे. कोर्ट ने सरकार के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार को तुरंत कोई कार्रवाई करनी होगी.
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कोर्ट की नाराज़गी को देखते हुए रामदेव के वकील ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण दोनों निजी तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं. कोर्ट जैसा कहे वो करेंगे.
AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के लिए मंगलवार खुशी की खबर लेकर आई. उन्हें छह महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई. दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले केस में संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने गिरफ़्तार किया था.
इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं. वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाल ही में गिरफ़्तार किया गया है. कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ED के डायरेक्टर ने संजय सिंह को ज़मानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
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Journalist/Lawyer प्रभात कुमार मिश्रा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘संजय सिंह को जमानत क्यों मिली ? क्योंकि ED ने कहा कि उसे जमानत पर ऐतराज नहीं है. ED ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए ? कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेगें तो हमें PMLA एक्ट के तहत उनके जमानत पर विचार करना होगा.
PMLA एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब होता कि कोर्ट कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता! इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता! इसलिए ED ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और जमानत मिल गई.’
Last Updated on April 2, 2024 3:08 pm