पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अयोग्य करार दिए गए… जाने क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (pakistans election commission) ने पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान (former prime minister imran khan) को बड़ा झटका दिया है. इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है.

पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यों की बेंच ने ये फैसला सुनाया. इससे पहले 19 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए बेंच ने ये मामला सुरक्षित रखा था.

इमरान पर जानकारी नहीं देने का आरोप

बता दें कि इमरान खान को यह सजा गलत जानकारी दिए जाने के चलते दी गई है. अगस्त में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) में शिकायत दी थी कि इमरान खान ने तोशखाना (देश का भंडार गृह) से कुछ समानों की खरीद की और उसे ऊंचे दामों पर बेच दिया.

इमरान ने बेचे महंगे उपहार

इमरान खान ने तोशखाना से अरब देशों से मिले मंहगे उपहारों को निकालकर बेचा. उपहारों में, एक महंगी कलाई घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियाँ शामिल थीं. हालांकि इमरान के खास फवाद चौधरी ने कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाएगी.

Last Updated on October 21, 2022 11:28 am

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