Bombay High Court ने शुक्रवार को IT Rules Amendment 2023, विशेष रूप से नियम 3 को रद्द कर दिया. जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए Fact-Check Units (FCUs) बनाने का अधिकार देता है. कांग्रेस नेता Supriya Shrinate ने इस फ़ैसले को तानाशाही की हार बताया है.
उन्होंने X अकाउंट पर लिखा- ‘Bombay High Court में लोकतंत्र की जीत और तानाशाही की हार हुई है. Bombay High Court ने मोदी सरकार की PIB Fact Check Unit को असंवैधानिक बता कर उस पर रोक लगा दी है. पिछले साल 2023 में मोदी सरकार ने IT Rules में बदलाव कर के PIB Fact Check Unit बनाने का फ़ैसला किया था.
इसके चलते सरकार के बारे में अगर किसी खबर को यह PIB Fact Check Unit फेक कह देती तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स को उसे हटाना पड़ता.
Kunal Kamra इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ Bombay High Court गए. जहां दो जजों की बेंच ने 1-1 का फ़ैसला सुनाया और फिर टाई ब्रेक करने के लिए जस्टिस अतुल चांदोरकर को नियुक्त किया गया.
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जस्टिस चांदोरकर ने फ़ैसला सुनाया कि ऐसी सरकारी Fact Check Unit असंवैधानिक है और Artile 14 (Equality) और Article 19 (Freedom of Speech and Expression) का उल्लंघन है. वरना सरकार के ख़िलाफ़ एक शब्द बोलना दूभर हो जाता, आम जनता तो अपनी कोई समस्या कह ही नहीं पाती.’
Last Updated on September 22, 2024 2:44 pm