सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने मरीजों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. sc ने कहा है कि मरीज कंज्यूमर के तौर पर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर सकता है. डॉक्टरों की ओर से मुहैया कराया जाने वाली हेल्थकेयर सर्विस ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ (Consumer Protection Act) के दायरे में आता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेश के खिलाफ मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप ने याचिका दायर कर आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि कंज्यूमर डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला आया था. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने वाले मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप संगठन की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 के कानून को खत्म कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया है और सिर्फ कानून को खत्म कर नए कानून बनाए जाने भर से हेल्थ केयर सर्विस जो डॉक्टर मुहैया कराता है वह सर्विस के परिभाषा से बाहर नहीं हो सकता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज कर दी और कहा था कि हेल्थकेयर सर्विस जो डॉक्टर देता है वह कंज्यूमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019 के दायरे में है. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करने की मांग की गई थी.
हेल्थकेयर सर्विस के दायरे में नहीं था
याचिकाकर्ता ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं. याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हेल्थ केयर एक्ट की परिभाषा में सर्विस के दायरे में नहीं था.
इसे शामिल करने का प्रस्ताव 2019 के कानून में भी छोड़ दिया गया था. मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हेल्थकेयर सर्विस इसके परिभाषा में नहीं है.
स्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीछ ने कहा कि सर्विस का दायरा बेहद व्यापक है. सिर्फ 1986 के कानून को रद्द कर 2019 में कानून बनाए जाने से डॉक्टर एक्ट के दायरे से बाहर नहीं हो सकता है. अगर संसद को इसे बाहर करना था तो उसे एक्ट में इस बात को लिखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अर्जी खारिज कर दी.
Last Updated on April 30, 2022 3:26 pm