Coal Block Allocation: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक मामले में क्लीन चिट दिया है. मामला कोयला आवंटन घोटाले से जुड़ा था. यूपीए-1 के सरकार के कार्यकाल में डॉ. मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार था. 2005 में कोयला ब्लॉक आवंटन हुआ था. 2015 में सीबीआई अदालत ने उन्हें तलब किया था क्योंकि कोयला आवंटन प्रक्रिया को लेकर उन पर कई सवाल खड़े किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया. आइए, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसे दिखने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह जिंदा नहीं रहे.
2014 में आम चुनाव में कैसे मिली बीजेपी को भारी जीत?
सालों तक, कोयला आवंटन विवाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली दूसरी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार की पहचान बना रहा. ‘कोलगेट’ उस सरकार के लिए एक नाम बन गया जिस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नीतिगत गतिरोध का आरोप था. इन आरोपों ने अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन को हवा दी, संसद का कामकाज ठप कर दिया और टीवी पर होने वाली बहसों का मुख्य विषय बन गए. इसने धीरे-धीरे UPA की विश्वसनीयता को कम कर दिया. आखिरकार, इसने 2014 के आम चुनावों में BJP की भारी जीत का रास्ता साफ कर दिया.
उस राजनीतिक तूफान के केंद्र में एक अनिच्छुक मुख्य पात्र थे – तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी सार्वजनिक छवि मुख्य रूप से व्यक्तिगत ईमानदारी और बौद्धिक विश्वसनीयता से बनी थी, 2011 से 2014 के साल बहुत मुश्किल भरे थे. सिंह, एक अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत को 1991 के भुगतान संतुलन संकट से बाहर निकाला और कई वर्षों तक तेज़ आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, उन्हें अचानक घोटालों से घिरी सरकार के चेहरे के तौर पर पेश किया जाने लगा.
उनके शांत स्वभाव के कारण उन्हें मज़ाक में “मौन मोहन सिंह” कहा जाने लगा. विपक्ष ने उन्हें एक कमज़ोर नेता के तौर पर पेश किया जो अपनी कैबिनेट को नियंत्रित करने में या तो असमर्थ थे या अनिच्छुक. भले ही किसी ने उन पर कोयला आवंटन से व्यक्तिगत लाभ उठाने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया. इसने कुछ समय के लिए एक व्यापक रूप से सम्मानित राजनेता को सरकारी विफलता के प्रतीक में बदल दिया. उनके निधन के लगभग दो साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस लंबे अध्याय को समाप्त कर दिया.
जब CBI की विशेष अदालत ने रद्द कर दिया था आदेश
अदालत ने तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. इसने 2015 के CBI की विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सिंह को आरोपी के तौर पर तलब किया गया था और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया. यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री को उसी मामले में बरी करता है जिसने राजनीति में उनके अंतिम वर्षों पर सवालिया निशान लगा दिया था. सिंह के लिए, यह वह न्यायिक पुष्टि थी जिसका उन्हें इंतज़ार था, लेकिन वे इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहे.
कोयला आंवटन मामला किस राज्य से जुड़ा था?
यह मामला 2005 में ओडिशा में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ को तलाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटित करने से जुड़ा था. उस समय, सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था. जांच के बाद, CBI को मुकदमा चलाने लायक कोई सबूत नहीं मिला. लेकिन मार्च 2015 में, जब नई दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी, CBI की एक विशेष अदालत ने एजेंसी के निष्कर्षों को खारिज कर दिया. अदालत ने सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, कोयला सचिव रहे पीसी पारख और अन्य लोगों को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया.
सुप्रीम कोर्ट का अभूतवूर्व आदेश
इससे पहले कभी भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के आधार पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी के तौर पर तलब नहीं किया गया था. सिंह ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक मंशा का कोई सबूत नहीं था, कोई ‘क्विड प्रो को’ (लेन-देन) नहीं था और उन पर मुकदमा चलाने का कोई कानूनी आधार नहीं था. अदालत ने अप्रैल 2015 में कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिससे यह मामला ग्यारह साल तक कानूनी अनिश्चितता में फंसा रहा. जब तक मामले की अंतिम सुनवाई हुई, तब तक 27 दिसंबर, 2024 को सिंह का निधन हो चुका था.
आमतौर पर, उनकी मृत्यु के कारण अपील बेमानी हो सकती थी. इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के वास्तविक गुण-दोषों की जांच करने का फैसला किया. उसने माना कि ट्रायल कोर्ट के आदेश ने उनकी विरासत पर एक स्थायी दाग लगा दिया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने CBI की दोनों क्लोजर रिपोर्ट की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें खारिज करने में गलती की थी.
पीठ ने कहा, “जांच एजेंसी की रिपोर्ट को स्वीकार करने के संबंध में इस अदालत द्वारा लगातार तय किए गए संबंधित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि विद्वान न्यायाधीश के पास CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले का संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था.” हालांकि, फैसला एक ही अदालत कक्ष से आया, लेकिन इसका महत्व तलाबीरा-II से कहीं आगे तक जाता है.
UPA-II सरकार में फिर क्यों बना मुद्दा?
कोयला आवंटन का विवाद कभी सिर्फ़ एक ब्लॉक तक सीमित नहीं था. यह UPA-II सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा तब बन गया जब 2012 में CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट में कहा गया कि बिना प्रतिस्पर्धी बोली के ब्लॉक आवंटित करने से निजी कंपनियों को भारी काल्पनिक फ़ायदा हुआ हो सकता है. उस रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल मचा दी.
संसद का कामकाज ठप हो गया. BJP ने लगातार हमले किए. ‘कोलगेट’ जल्द ही उस दौर की राजनीतिक शब्दावली में 2G स्पेक्ट्रम विवाद और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के साथ जुड़ गया. यह सब बहुत बुरे समय पर हुआ. भारत पहले से ही ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन के उभार को देख रहा था, जो लोगों के गुस्से को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक बड़े देशव्यापी अभियान में बदलने में लगा था.
ऐसे माहौल में, अदालतों को सबूत देखने का मौका मिलने से बहुत पहले ही आरोप राजनीतिक सच बन गए. UPA सरकार घोटालों और बचाव की राजनीति के एक बुरे चक्र में फँस गई, और मनमोहन सिंह को इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी.
दशकों तक, उन्हें भारत की सबसे ईमानदार सार्वजनिक हस्तियों में से एक माना जाता रहा. यहाँ तक कि उनके सबसे कड़े विरोधी भी उनकी ईमानदारी को मानते थे. कोयला विवाद ने ठीक उसी छवि पर चोट की. भले ही आरोप व्यक्तिगत लालच के बजाय प्रशासनिक फैसलों से जुड़े थे, लेकिन शोर-शराबे में यह बारीक बात पूरी तरह खो गई. लोग उन्हें या तो भ्रष्टाचार में चुपचाप शामिल या फिर उसे रोकने में पूरी तरह अक्षम मानने लगे. BJP ने इस धारणा का भरपूर फ़ायदा उठाया.
2014 चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने क्या कहा था?
2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कोयला विवाद का इस्तेमाल सिंह को एक पंगु और भ्रष्ट सरकार के चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए किया. “पॉलिसी पैरालिसिस” (नीतिगत गतिरोध) UPA के दूसरे कार्यकाल की पहचान बन गया और “मौन मोहन सिंह” का नाम किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर लगे सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक ठप्पों में से एक बन गया.
हालांकि, सालों बाद अदालतों ने प्रशासनिक चूक और असल आपराधिक इरादे के बीच एक साफ़ लकीर खींचनी शुरू कर दी. कोयला आवंटन से जुड़े 2017 के एक अलग मामले में, स्पेशल CBI जज भरत पाराशर ने कहा कि सिंह ने सिर्फ़ स्क्रीनिंग कमेटी और मंत्रालय के अधिकारियों की सिफारिशों पर काम किया था, और उन्हें यह शक करने की कोई वजह नहीं थी कि प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जा रहा है.
यह गवर्नेंस के एक बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है: फ़ैसले लेते समय प्रधानमंत्री को संस्थागत प्रक्रियाओं और आधिकारिक सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है. लेकिन उन तार्किक नतीजों का असर कुछ साल पहले की सनसनीखेज हेडलाइंस के मुकाबले बहुत कम रहा.
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डॉ. मनमोहन सिंह ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था?
शायद उन मुश्किल सालों में सिंह की सोच को इससे बेहतर कोई और बात नहीं समझा सकती जो उन्होंने जनवरी 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी. “मेरा ईमानदारी से मानना है कि इतिहास मेरे प्रति उस समय के मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज़्यादा उदार होगा.” उस समय, लोगों ने ज़्यादातर इस टिप्पणी को एक मुश्किलों से घिरे नेता के दुख-दर्द के तौर पर देखा था.
आज, इसका मतलब कुछ अलग ही लगता है. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला UPA-II के राजनीतिक इतिहास को नहीं बदलता, और न ही यह जादुई रूप से उन भ्रष्टाचार के आरोपों के असर को मिटाता है जिन्होंने 2011 और 2014 के बीच भारतीय राजनीति को उलट-पुलट कर दिया था.
कांग्रेस को अब भी अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा और सिंह का दूसरा कार्यकाल हमेशा उस उथल-पुथल भरे दौर से जुड़ा रहेगा. लेकिन यह फ़ैसला एक अहम काम करता है: यह राजनीतिक नैरेटिव को असल कानूनी जवाबदेही से अलग करता है.
सालों की जांच और न्यायिक पड़ताल के बाद, देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह नतीजा निकाला कि सिंह के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला टिक नहीं पाया. ज़ाहिर है, कांग्रेस ने तुरंत इसे अपनी बेगुनाही साबित होने के तौर पर पेश किया.
कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा?
महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस तरीके के लिए माफ़ी की मांग की जिस तरह से सिंह को निशाना बनाया गया था. पवन खेड़ा ने तर्क दिया कि ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन ने एक ईमानदार आदमी की प्रतिष्ठा को गलत तरीके से बर्बाद किया, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस फ़ैसले को “उनकी ईमानदारी की जीत” बताया.
सिंह के लिए, बेशक, यह फ़ैसला बहुत देर से आया. राजनीति आमतौर पर कानून की तुलना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और जनता की राय शायद ही कभी जज के फ़ैसले का इंतज़ार करती है.
Last Updated on July 31, 2026 2:29 pm
