रेस्टोरेंट को महंगा पड़ा ‘सर्विस चार्ज’ के लिए फोर्स करना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Restaurant Bill Dispute: दिल्ली के एक रेस्टोरेंट को कस्टमर से सर्विस चार्ज मांगना महंगा पड़ गया. क्या है पूरा मामला?

रेस्टोरेंट को महंगा पड़ा 'सर्विस चार्ज', भरना पड़ा 25,000 का मुआवजा
रेस्टोरेंट को महंगा पड़ा 'सर्विस चार्ज', भरना पड़ा 25,000 का मुआवजा

Restaurant Bill Dispute: आजकल रेस्टोरेंट में खाना खाने चलन बढ़ रहा है. आपने भी किसी ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा. कई बार रेस्टोरेंट ग्रहकों से सर्विस चार्ज की डिमांड करता है. कुछ लोग रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज पे भी कर देते. रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर एक मामला हैरान करने वाला है. सर्विस चार्ज के लिए मजबूर करने पर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट को कंज्यूमर कोर्ट ने 100-200 नहीं, बल्कि 25,000 रुपये का मुआवजा देने को कहा है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने रेस्टोरेंट को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ सर्विस चार्ज लौटाने को भी कहा है. पूरा मामला क्या है? चलिए जानते हैं.

रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज कितना था?

दिल्ली के हाउस ऑफ बोहो (House of BOHO) में एक एक व्यक्ति 2024 में खाना खाने गया. उसके खाने का बिल 11,761 रुपये आया, जिसमें 949 रुपये सर्विस चार्ज को लेकर भी जोड़े गए थे. व्यक्ति ने सर्विस चार्ज देने से मना किया.

शिकायतकर्ता की क्या थी मांग?

इसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उसकी टेबल को घेर लिया और तब तक जाने नहीं दिया, जब तक उसने पूरा बिल नहीं चुका दिया. ऐसा उस व्यक्ति ने आरोप लगाया. मामला आगे बढ़ा. व्यक्ति ने मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की. शिकायत में उसने सर्विस चार्ज लौटाने, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा और कानूनी खर्च देने की मांग की.

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कंज्यूमर कोर्ट ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (साउथ दिल्ली) ने की. कोर्ट ने माना कि रेस्टोरेंट ने ग्राहक से अनुचित व्यवहार किया है. साथ ही, कंज्यूमर कोर्ट ने रेस्टोरेंट को ब्याज सहित 949 रुपये लौटाने और 25,000 रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता नीरज दुबे को देने का आदेश दिया.

आयोग ने कहा कि CCPA की 2022 की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट ग्राहक की अनुमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता और न ही उसके भुगतान के लिए दबाव बना सकता है. इसके साथ ही आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2025 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें ऐसी वसूली को गलत व्यवहार माना गया था.

कंज्यूमर कोर्ट ने और क्या दिया आदेश

कमीशन ने रेस्टोरेंट को आदेश दिया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर से सर्विस चार्ज लौटाए. इसके लिए कोर्ट ने रेस्टोरेंट को अधिकतम 3 महीने का समय दिया है. अगर रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करता है, तो उसे सालाना 6 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा.

Last Updated on July 22, 2026 5:42 pm

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