अमेरिका में Trump tariffs बंद — सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ पर्दे के पीछे?

वॉशिंगटन: अमेरिका मंगलवार से उन आयात शुल्कों (Trump tariffs) की वसूली बंद कर देगा जो International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत लगाए गए थे। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) के अनुसार, यह फैसला मंगलवार को सुबह 12:01 बजे EST (0501 GMT) से लागू होगा।

CBP ने अपने कार्गो सिस्टम्स मैसेजिंग सर्विस (CSMS) के जरिए शिपर्स को भेजे नोटिस में कहा कि उस समय से वह “अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के पूर्व IEEPA-संबंधित आदेशों से जुड़े सभी टैरिफ कोड निष्क्रिय कर देगा।” यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन शुल्कों को अवैध ठहराए जाने के तीन दिन से अधिक समय बाद उठाया गया है।

बड़े रिफंड दावों की संभावना

समाचार एजेंसी Reuters के अनुसार, अदालत के फैसले से आयातकों द्वारा बड़े पैमाने पर रिफंड दावों का रास्ता खुल सकता है। हालांकि CBP ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कोर्ट के निर्णय के बाद भी बंदरगाहों पर कुछ दिनों तक टैरिफ वसूली क्यों जारी रही। एजेंसी ने रिफंड देने की किसी योजना का भी उल्लेख नहीं किया।

नया 15% वैश्विक टैरिफ लागू

टैरिफ वसूली रोकने का निर्णय ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अलग कानूनी प्रावधान के तहत नया 15% वैश्विक आयात शुल्क लागू करने का फैसला किया है। यह नया शुल्क अदालत द्वारा रद्द किए गए IEEPA-आधारित टैरिफ की जगह लेने के लिए लाया गया है।

CBP ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन केवल IEEPA टैरिफ पर लागू होगा और वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अन्य उपायों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें Trade Expansion Act की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए शुल्क और Trade Act की धारा 301 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं से जुड़े टैरिफ शामिल हैं।

व्यापार समुदाय को आगे दिशा-निर्देश

CBP ने नोटिस में कहा, “एजेंसी आवश्यकता अनुसार CSMS संदेशों के माध्यम से व्यापार समुदाय को अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करेगी।”

175 अरब डॉलर से अधिक राजस्व दांव पर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिकी खजाने के 175 अरब डॉलर से अधिक राजस्व की वापसी का खतरा पैदा हो गया है। यह अनुमान Penn Wharton Budget Model के अर्थशास्त्रियों के आकलन पर आधारित है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रिफंड कब और कैसे दिए जाएंगे या नया 15% टैरिफ आने वाले हफ्तों में व्यापार पर क्या असर डालेगा।

अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार, IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ प्रतिदिन 50 करोड़ डॉलर से अधिक का सकल राजस्व उत्पन्न कर रहे थे।

Last Updated on February 23, 2026 5:18 pm

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